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Delivery Challan Kya Hai? Format, Rule 55 और 3 कॉपी

Delivery Challan बिना बिक्री के माल भेजने का कागज़ है — जॉब वर्क, ब्रांच ट्रांसफर, अप्रूवल पर। Rule 55 के फ़ील्ड, 3 कॉपी, E-Way Bill कब और फ्री चालान मेकर।

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संक्षेप में

डिलीवरी चालान वह दस्तावेज़ है जिसके साथ माल एक जगह से दूसरी जगह तब भेजा जाता है जब उसकी बिक्री नहीं हो रही होती — जैसे जॉब वर्क, प्रदर्शनी या अप्रूवल, और एक ही राज्य में अपनी शाखाओं के बीच ट्रांसफर; इस पर GST वसूला नहीं जाता और माल का मालिकाना हक भेजने वाले के पास ही रहता है।

  • CGST Rule 55 के अनुसार चालान में भेजने वाले का GSTIN, पाने वाले का GSTIN (अगर रजिस्टर्ड है), HSN कोड, मात्रा और अनुमानित कीमत लिखना ज़रूरी है; माल पाने वाले को सप्लाई के लिए जा रहा हो तो टैक्स की दर और रकम भी।
  • चालान की तीन कॉपी बनती हैं: Original (कंसाइनी के लिए), Duplicate (ट्रांसपोर्टर के लिए) और Triplicate (अपने रिकॉर्ड के लिए)।
  • जॉब वर्क पर भेजा गया इनपुट माल 1 साल के अंदर और कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर वापस आना चाहिए।
  • अप्रूवल (sale or return) पर भेजा गया माल 6 महीने के अंदर वापस आना चाहिए या उस पर इनवॉइस बननी चाहिए।
  • माल की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा हो तो चालान के साथ भी E-Way Bill ज़रूरी है, जिसमें Document Type में 'Delivery Challan' चुना जाता है; दूसरे राज्य के जॉब वर्कर को भेजे माल पर कीमत चाहे जितनी हो।
Delivery Challan Kya Hai? Format, Rule 55 और 3 कॉपी

Delivery Challan क्या है?

डिलीवरी चालान (Delivery Challan) एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका उपयोग माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने (Transportation of goods) के लिए किया जाता है, जब माल की तुरंत बिक्री नहीं हो रही होती है। यह इनवॉइस की तरह टैक्स मांगने के लिए नहीं, बल्कि केवल माल के ट्रांसपोर्टेशन को कानूनी रूप से सही साबित करने के लिए होता है।

अगर आपको अभी चालान बनाना है, तो आप हमारे फ्री डिलीवरी चालान मेकर से बिना किसी साइन-अप के तुरंत PDF बना सकते हैं।

किन स्थितियों में Delivery Challan बनता है?

GST नियमों (CGST Rule 55) के अनुसार, डिलीवरी चालान इन स्थितियों में जारी किया जाता है:

  • जॉब वर्क (Job Work): जब कच्चा माल किसी कारीगर या दूसरी फैक्ट्री में प्रोसेस होने के लिए भेजा जाता है। इनपुट माल 1 साल के अंदर और कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर वापस आना चाहिए।
  • प्रदर्शनी या अप्रूवल (Exhibition/Approval): जब माल को तुरंत बेचने के लिए नहीं, बल्कि प्रदर्शन या ग्राहक की स्वीकृति (Approval) के लिए भेजा जा रहा हो। अप्रूवल (sale or return) पर भेजे माल को 6 महीने के अंदर या तो वापस आना चाहिए या उस पर इनवॉइस बननी चाहिए।
  • एक ही कंपनी की अलग-अलग शाखाओं में: जब एक ही GSTIN के अलग-अलग गोदामों या शाखाओं के बीच माल भेजा जाता है (यानी दोनों एक ही राज्य में हों)।
  • SKD/CKD सप्लाई: जब कोई बड़ी मशीन या प्रोडक्ट कई हिस्सों में, अलग-अलग गाड़ियों से भेजा जाता है। पहली खेप के साथ इनवॉइस जाती है और बाकी हिस्से चालान पर।
  • लिक्विड गैस (Liquid gas) की सप्लाई: जहाँ माल की सही मात्रा डिलीवरी के समय ही पता चलती है।

Delivery Challan vs Tax Invoice — असली फ़र्क

बहुत से छोटे व्यापारी इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इनका कानूनी मतलब अलग है:

आधार Tax Invoice Delivery Challan
कब बनता है जब माल की असली बिक्री होती है जब माल बिना बिक्री के भेजा जाता है
मालिकाना हक ग्राहक को ट्रांसफर होता है आपके पास ही रहता है
GST वसूला जाता है वसूला नहीं जाता (सिर्फ़ अनुमानित दर लिखी जाती है)
ITC ग्राहक ITC क्लेम कर सकता है ITC क्लेम नहीं होता

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Rule 55 के अनुसार चालान में क्या-क्या लिखना ज़रूरी है?

डिलीवरी चालान क्रमवार नंबर (16 अक्षरों तक) में होना चाहिए और इसमें ये जानकारी होनी चाहिए:

  • चालान की तारीख और नंबर
  • भेजने वाले (Consignor) का नाम, पता और GSTIN
  • पाने वाले (Consignee) का नाम, पता और GSTIN (अगर रजिस्टर्ड है)
  • माल का विवरण और HSN कोड
  • मात्रा (अगर सही मात्रा पता न हो तो अनुमानित)
  • माल की अनुमानित कीमत (Taxable Value)
  • टैक्स की दर और रकम (CGST, SGST, IGST) — जब माल पाने वाले को सप्लाई के लिए भेजा जा रहा हो
  • सप्लाई की जगह (Place of Supply) — दूसरे राज्य में माल भेजने पर
  • अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

माल भेजने का कारण (जैसे जॉब वर्क, अप्रूवल) Rule 55 का ज़रूरी फ़ील्ड नहीं है, पर इसे लिखना अच्छी प्रैक्टिस है।

कितनी कॉपी बनानी चाहिए?

तीन कॉपी बनाना ज़रूरी है:

  1. Original — कंसाइनी (माल पाने वाले) के लिए
  2. Duplicate — ट्रांसपोर्टर के लिए
  3. Triplicate — आपके अपने रिकॉर्ड के लिए

ऑडिट के समय Triplicate कॉपी ही यह साबित करती है कि माल बिना इनवॉइस के क्यों भेजा गया था, इसलिए इसे संभालकर रखें।

E-Way Bill कब ज़रूरी है?

डिलीवरी चालान के साथ माल भेजने पर ई-वे बिल (e-Way Bill) जनरेट करना भी अनिवार्य हो सकता है, यदि माल की कीमत 50,000 रुपये से अधिक हो। दूसरे राज्य के जॉब वर्कर को माल भेजने पर E-Way Bill कीमत चाहे जितनी हो, ज़रूरी है। राज्य के अंदर (इंट्रा-स्टेट) माल ले जाने की सीमा हर राज्य में अलग हो सकती है — अपने राज्य की अधिसूचना देखें या अपने CA से पुष्ट करें। E-Way Bill बनाते समय Document Type में “Tax Invoice” की जगह “Delivery Challan” चुनें।

बिना चालान के माल भेजने पर क्या होता है?

बिना Tax Invoice या वैध Delivery Challan के माल ले जाना GST कानून में गंभीर चूक है। CGST Act की धारा 129 के तहत माल और गाड़ी रोके या ज़ब्त किए जा सकते हैं। माल का मालिक आगे आए तो टैक्स का 200% जुर्माना लगता है (छूट वाले माल पर माल की कीमत का 2% या ₹25,000, जो कम हो); मालिक आगे न आए तो माल की कीमत का 50% या टैक्स का 200%, जो ज़्यादा हो। इसलिए हर बार माल भेजते समय सही दस्तावेज़ साथ रखें।

फ्री में डिलीवरी चालान कैसे बनाएँ?

VyapRise का डिलीवरी चालान मेकर पूरी तरह फ्री है — कोई साइन-अप नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई वॉटरमार्क नहीं। इसमें आप:

  • ट्रांसपोर्टर का नाम, गाड़ी नंबर और LR नंबर जोड़ सकते हैं
  • कई आइटम HSN कोड और मात्रा के साथ जोड़ सकते हैं
  • अपना लोगो और हस्ताक्षर की इमेज लगा सकते हैं
  • Original / Duplicate / Triplicate — तीनों कॉपी अलग-अलग डाउनलोड कर सकते हैं

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या Delivery Challan पर GST लगता है?

नहीं, क्योंकि डिलीवरी चालान तब जारी होता है जब माल की वास्तविक बिक्री (Sale) नहीं हो रही होती। इसलिए इस पर कोई GST कैलकुलेट नहीं होता। हालाँकि Rule 55 के अनुसार माल की अनुमानित कीमत (Taxable Value) और टैक्स दर चालान पर लिखना ज़रूरी है।

Delivery Challan और Tax Invoice में क्या अंतर है?

Tax Invoice तब बनता है जब माल का मालिकाना हक (Ownership) ग्राहक को ट्रांसफर होता है, यानी असली बिक्री होती है। Delivery Challan तब बनता है जब माल सिर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है — जैसे जॉब वर्क, ब्रांच ट्रांसफर या अप्रूवल पर भेजा गया माल।

Delivery Challan की कितनी कॉपी बनानी चाहिए?

तीन कॉपी बनती हैं — Original (ग्राहक/कंसाइनी के लिए), Duplicate (ट्रांसपोर्टर के लिए) और Triplicate (आपके अपने रिकॉर्ड के लिए)। ऑडिट के समय Triplicate कॉपी ही यह साबित करती है कि माल बिना इनवॉइस के क्यों भेजा गया था।

क्या Delivery Challan के साथ E-Way Bill ज़रूरी है?

हाँ। अगर माल की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो E-Way Bill बनाना अनिवार्य है, चाहे आप Tax Invoice भेज रहे हों या Delivery Challan। दूसरे राज्य के जॉब वर्कर को माल भेजने पर E-Way Bill कीमत चाहे जितनी हो, ज़रूरी है। E-Way Bill बनाते समय Document Type में 'Delivery Challan' चुनना होता है।

डिलीवरी चालान फ्री में कैसे बनाएँ?

आप VyapRise के फ्री डिलीवरी चालान मेकर से बिना साइन-अप किए अनलिमिटेड चालान बना सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का नाम, गाड़ी नंबर, आइटम की डिटेल भरें और तुरंत PDF डाउनलोड करें।

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